बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख का लोन, आप भी तुरंत उठाएं लाभ, ये है पूरी प्रक्रिया
इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 9254997101, 9254997102 से भी प्राप्त की जा सकती है.
इंदौर. केंद्र सरकार कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए काफी प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए कई योजनाएं भी चला रही है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पीएमएफएमई योजना चर्चा में है. इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दे रहा है। पीएमएफएमई योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
योजना में 35 फीसदी सब्सिडी
पीएमएफएमई योजना के तहत लोन लेने पर सरकार लाभार्थी को 35 फीसदी तक की सब्सिडी भी देती है. आपको बता दें कि पीएमएफएमई योजना को (पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं |
खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजना
पीएमएफएमई योजना से खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस योजना से इस सेक्टर की कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. पीएमएफएमई योजना के तहत केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वर्ष 2025 तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। जो भी व्यवसायी खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहता है वह आधिकारिक वेबसाइट http पर जा सकता है। ://pmfme.mofpi.gov.in.विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं |
PMFME Scheme के बारे में अन्य जारी
- इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 9254997101, 9254997102 से भी प्राप्त कर सकते हैं |
- PMFME Scheme के लिए फूड प्रॉसेसिंग यूनिट्स, लुघु उद्यम, एफपीओ, एसएचजी और उत्पादक सहकारी समितियां आवेदन के लिए पात्र हैं।
- PMFME Scheme के आवेदक की उम्र 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा होना चाहिए और 8वीं पास होना चाहिए।